*फटाको के सम्बन्ध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये*

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*फटाको के सम्बन्ध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये*
उज्जैन 23 अक्टूबर। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री संतोष टैगोर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन-सामान्य के स्वास्थ्य के हित बनाये रखने हेतु उज्जैन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के अन्तर्गत फटाकों के सम्बन्ध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। इसके अनुसार उज्जैन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में केवल उन्नत एवं ग्रीन क्रेकर्स के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन की अनुमति रहेगी। अन्य समस्त प्रकार के फटाकों का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन प्रतिबंधित रहेगा।
फटाकों के प्रस्फोटन के बिन्दु से चार मीटर की दूरी पर 125 डीबी (ए) से अधिक ध्वनि स्तर जनक फटाकों का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन वर्जित रहेगा। विदेशी फटाकों का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। फटाकों के जलाने के उपरान्त उनसे उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थान पर नहीं फैंका जायेगा, जहां पर प्राकृतिक जलस्त्रोत, पेयजल प्रदूषित होने की संभावना है। वे फटाके प्रतिबंधित रहेंगे जिनके निर्माण में बेरियम साल्ट का उपयोग किया गया हो।
लड़ी (जुड़े हुए फटाकों/series fire crackers) में बने फटाके प्रतिबंधित रहेंगे। फटाके जिनके निर्माण में एंटीमोनी, लिथियम, मर्करी, आर्सेनिक, लेड, स्ट्रांटियम क्रोमेट का उपयोग किया गया हो, उनका क्रय-विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। फटाकों का ई-कॉमर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन विक्रय तथा गैर-लायसेंसी विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। घोषित शान्ति क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक व जिला स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र, शैक्षणिक संस्थान, अदालत, धार्मिक स्थल अथवा शासन द्वारा घोषित सायलेंस झोन आदि के भीतर से 100 मीटर की दूरी तक फटाके चलाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन भादंसं-1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश आगामी दो माह की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा।

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