कलेक्टर ने दिव्यांगजनों को उनकी पसंद के विद्यालय में निशुल्क प्रवेश सुनिश्चित करने के दिए निर्देश जिला स्तरीय स्थानीय समिति और जिला प्रबंधन समिति में लिए अनेक निर्णय
कलेक्टर ने दिव्यांगजनों को उनकी पसंद के विद्यालय में निशुल्क प्रवेश सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
जिला स्तरीय स्थानीय समिति और जिला प्रबंधन समिति में लिए अनेक निर्णय
उज्जैन जिलाधीश आशीष सिंह ने गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय स्थानीय समिति एवं जिला प्रबंधन समिति की बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी को दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के तहत जारी निर्देशों का सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों द्वारा पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। समिति के समन्वयक संस्था स्नेह के पंकज मारू ने बताया कि बैठक में जिलाधीश महोदय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 6 से 18 वर्ष के अधिसूचित 21 प्रकार की बेंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांग जनों को अपने पसंद के किसी भी विद्यालय की किसी भी कक्षा में प्रवेश लेकर निशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो इसको सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए। अधिनियम का पालन करने की बाध्यता अल्पसंख्यक शेक्षेणिक संस्थानों की पात्रता रखने वाली संस्थाओं की भी है इसलिए उनको भी इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही जिले की हर जनपद स्तर पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने हेतु शिविर का आयोजन करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को , नगर निगम एवं नगर पालिकाओं में दिव्यांग जनों के लिए बजट प्रावधान सुनिश्चित करने, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र हेतु स्वास्थ्य विभाग से आउटसोर्स
सफाई कर्मचारी नियुक्त करने, फिजियोथेरेपिस्ट, पी एंड ओ की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी करने, दिव्यांग जनों द्वारा बनाए उत्पादों की राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी एवं मेला आयोजन केंद्र सरकार की योजना के तहत करने आदि प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में राष्ट्रीय न्यास से संबद्ध 17 दिव्यांगजनों के वैधानिक संरक्षकता प्रमाण पत्रों को जाते करने का भी अनुमोदन किया गया। बैठक मैं सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त संचालक आर के जोशी, जिला शिक्षा अधिकारी आनद शर्मा एवं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के सुनील कुमार आदि उपस्थित थे।